हत्या के मामले में बाप, बेटे और बहू सहित पांच को दस साल की कैद

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    गाजीपुर। हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मुहम्मद रिजवानुलहक ने गुरुवार को बाप, बेटे और बहू सहित पांच को दस साल की कठोर कैद और दस हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। मामला गहमर थाना क्षेत्र के देवकली गांव का है।

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    पेड़ से आम तोड़ने के विवाद में 29 मई 2013 की सुबह साढ़े 11 बजे रामाशीष यादव और उसके पुत्र विरेंद्र यादव तथा जितेंद्र यादव, बहू फूलकुमारी सहित परिवार की एक अन्य महिला नैनतारा लाठी डंडे से प्रहार कर वृद्ध राजनारायन यादव व उनकी बहू उषा और पौत्र राजेश यादव को गंभिर रूप से घायल कर दिया। बाद में इलाज के दौरान राजनारायन की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई के वक्त अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। अभियोजन की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने की।

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